सागर । अवैध मदिरा भंडारण और आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो प्रमुख रेस्तरां बार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार की गई है।

लाइसेंसी भगत सिंह के बार के वर्ष 2026–27 के एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि 14 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में दल ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बार में बिना परमिट की 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर, 50 कैन बीयर (कुल 119.65 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से विक्रय हेतु संग्रहित पाई गई।
मौके पर कोई वैध दस्तावेज/परमिट प्रस्तुत न किए जाने पर आबकारी विभाग ने मदिरा जब्त कर प्रकरण कायम किया।
कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-31 (1)(ख) के तहत यह अनुज्ञप्ति निरस्त की गई।
इसी प्रकार जी.के. होटल्स पर भी कार्रवाई की गई है। भगवानगंज स्थित ‘जी.के. होटल्स’ लाइसेंसी सुरेन्द्र कुमार अहिरवार के वर्ष 2026–27 हेतु जारी एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को भी निरस्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर के निरीक्षण के दौरान होटल/रेस्तरां बार में बिना परमिट के 18 बोतल मदिरा, 16 कैन बीयर (कुल 28.2 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। आबकारी नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने तथा दिए गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने के कारण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत इनकी अनुज्ञप्ति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

लाइसेंसी भगत सिंह के बार के वर्ष 2026–27 के एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि 14 सितंबर को अनुविभागीय अधिकारी रोहित वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडेय के नेतृत्व में दल ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बार में बिना परमिट की 43 बोतल स्प्रिट मदिरा, 96 बोतल बीयर, 50 कैन बीयर (कुल 119.65 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से विक्रय हेतु संग्रहित पाई गई।
मौके पर कोई वैध दस्तावेज/परमिट प्रस्तुत न किए जाने पर आबकारी विभाग ने मदिरा जब्त कर प्रकरण कायम किया।
कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-31 (1)(ख) के तहत यह अनुज्ञप्ति निरस्त की गई।
इसी प्रकार जी.के. होटल्स पर भी कार्रवाई की गई है। भगवानगंज स्थित ‘जी.के. होटल्स’ लाइसेंसी सुरेन्द्र कुमार अहिरवार के वर्ष 2026–27 हेतु जारी एफ.एल.-2 रेस्तरां बार अनुज्ञप्ति को भी निरस्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर के निरीक्षण के दौरान होटल/रेस्तरां बार में बिना परमिट के 18 बोतल मदिरा, 16 कैन बीयर (कुल 28.2 बल्क लीटर मदिरा) अवैध रूप से संग्रहित पाई गई। आबकारी नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने तथा दिए गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने के कारण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत इनकी अनुज्ञप्ति भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
