
यह स्थिति मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक व्यक्ति साथ बनी, जहां तलाक के बाद पत्नी दोबारा जबरन आकर पति के घर रहने लगी । हालांकि पति ने पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस से मदद नहीं मिली वह तो हाई कोर्ट जा पहुंचा । हालांकि यह ऐसा अनोखा मामला था कि कोर्ट भी इसमें असमंजस में आ गया था, कि कैसे पति की मदद की जाए और महिला के अधिकार का हनन भी न हो ।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में एक व्यक्ति की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, याचिका में कहा गया था कि 13 साल पहले उसका पत्नी से तलाक हो गया था. जिसके बाद पत्नी वापस अपने घर चली गई थी. अब 13 साल बाद पत्नी दोबारा पति के घर जबरन आकर रह रही है. पति की ओर से आवेदन में लिखा गया है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को घर से जाने के लिए कह रहा है, लेकिन तलाकशुदा पत्नी घर से जाने के लिए तैयार नहीं है ।
तलाक के बाद जबरन पति के घर रहने आई पत्नी जबकि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है । व्यक्ति का कहना है कि उसने महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, लेकिन वे नहीं चाहते कि उसकी पूर्व पत्नी उसके घर में रहे। पीड़ित पति का कहना है कि वह जबरदस्ती नहीं करना चाहते, नहीं तो पूर्व पत्नी उस पर थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है. इसलिए वह कोर्ट से मदद मांगने के लिए आया है. वहीं पूर्व पति की ओर से कोर्ट में यह भी बताया गया कि वह दोबारा शादी करना चाहता है, लेकिन पूर्व पत्नी के जबरन घर में आने की वजह से उसकी दोबारा शादी होने में समस्या हो रही है ।
वहीं इस मामले में पीड़ित पति की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वकील की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने परेशान पति का नाम और पता जाहिर न करने की बात कही और अपनी राय नहीं दी ।
*कोर्ट ने महिला को दिया नोटिस*
मामला हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि यह एक अनोखा मामला है. इसमें कानून के तहत पति के पास कोई अधिकार नहीं है. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जबरन घुस जाता है, तो बिना हिंसा किए उसे बाहर करना बड़ा कठिन है. हिंसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसी स्थिति में कोर्ट ने पूर्व पत्नी को नोटिस जारी किया है. साथ ही पूछा है कि वह किस हक से पूर्व पति के घर में रह रही है, क्योंकि तलाक के बाद पूर्व पति के घर में रहने का हक उसका खत्म हो गया है.
*पति ले सकता है धारा 452 के तहत पुलिस की मदद*
मामले में स सीनियर अधिवक्ता अजय घई ने बताया कि हाई कोर्ट ने महिला से जवाब मांगा है. हालांकि ऐसी स्थिति में जब कि पति और पत्नी के बीच में तलाक हो गया है, तो दोनों एक दूसरे से अनजान हैं. यदि ऐसी स्थिति में कोई जबरन किसी के घर में घुसता है, तो वह धारा 452 के तहत पुलिस की मदद ले सकता है. जहां तक तलाक के बाद पत्नी के अधिकारों की बात है, तो तलाक के निर्णय के दौरान कोर्ट ही यह तय करता है कि पत्नी को पति की संपत्ति पर कितना अधिकार मिलेगा. इसमें कई बार भरण-पोषण की राशि भी तय की जाती है। बहरहाल हाईकोर्ट में आया यह केस फिलहाल तो चर्चाओं में है ।