सागर/जबलपुर। यात्रियों को तत्काल टिकट आरक्षण में अधिक सुविधा, पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा तत्काल टिकट हेतु टोकन वितरण की संशोधित व्यवस्था 01 अगस्त से लागू की जा रही है। यह नई व्यवस्था जबलपुर रेल मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों पर प्रभावी होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्रियों को टोकन प्राप्त करने के लिए दोबारा आरक्षण कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। एसी श्रेणी के लिए टोकन का वितरण प्रातः 08:30 बजे से 09:00 बजे तक तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 09:00 बजे से 09:30 बजे तक किया जाएगा। प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर एसी श्रेणी के लिए 10 तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे। आवश्यकता एवं भीड़ की स्थिति को देखते हुए टोकनों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि टोकन वितरण में स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। सभी “ए” श्रेणी के यात्रियों के कार्य पूर्ण होने के बाद ही “बी” श्रेणी के यात्रियों की बारी आएगी।
डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि टोकन पूरी तरह अहस्तांतरणीय (Non-transferable) होंगे तथा जिस व्यक्ति के नाम टोकन जारी किया जाएगा, वही आरक्षण काउंटर पर टिकट प्राप्त करने का पात्र होगा। टोकन वितरण का संपूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे तथा अनधिकृत दलालों (टाउट) की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
उन्होंने बताया कि सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन वितरण की समय-सारिणी एवं प्रक्रिया हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही रेलवे अधिनियम की धारा 143(1) एवं 143(2) की जानकारी भी यात्रियों के लिए प्रदर्शित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर टोकन वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का सहयोग भी लिया जाएगा।
जबलपुर रेल मंडल यात्रियों से अपील करता है कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा केवल अधिकृत माध्यमों से ही टिकट प्राप्त करें, जिससे सभी यात्रियों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुगम सेवा उपलब्ध हो सके।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्रियों को टोकन प्राप्त करने के लिए दोबारा आरक्षण कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। एसी श्रेणी के लिए टोकन का वितरण प्रातः 08:30 बजे से 09:00 बजे तक तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 09:00 बजे से 09:30 बजे तक किया जाएगा। प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर एसी श्रेणी के लिए 10 तथा नॉन-एसी श्रेणी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे। आवश्यकता एवं भीड़ की स्थिति को देखते हुए टोकनों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि टोकन वितरण में स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के लिए तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड अथवा रेलवे द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। सभी “ए” श्रेणी के यात्रियों के कार्य पूर्ण होने के बाद ही “बी” श्रेणी के यात्रियों की बारी आएगी।
डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि टोकन पूरी तरह अहस्तांतरणीय (Non-transferable) होंगे तथा जिस व्यक्ति के नाम टोकन जारी किया जाएगा, वही आरक्षण काउंटर पर टिकट प्राप्त करने का पात्र होगा। टोकन वितरण का संपूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे तथा अनधिकृत दलालों (टाउट) की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
उन्होंने बताया कि सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन वितरण की समय-सारिणी एवं प्रक्रिया हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही रेलवे अधिनियम की धारा 143(1) एवं 143(2) की जानकारी भी यात्रियों के लिए प्रदर्शित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर टोकन वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का सहयोग भी लिया जाएगा।
जबलपुर रेल मंडल यात्रियों से अपील करता है कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तथा केवल अधिकृत माध्यमों से ही टिकट प्राप्त करें, जिससे सभी यात्रियों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुगम सेवा उपलब्ध हो सके।
