सागर । खिमलासा थाना अंतर्गत सात महीने पहले भाजपा नेता के भतीजे के मर्डर की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में अब खुरई के द्वितीय अपर न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सागर के बाघराज वार्ड के निवासी हैं। बताया गया की शादी समारोह से लौटने के दौरान विवाद हुआ था। जहां खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह राजपूत के भतीजे प्रमोद राजपूत का मर्डर किया गया था।

जानकारी के मुताबिक बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास सात महीने पहले युवक के मर्डर का मामला सामने आया था। जिसमें खुरई के द्वितीय अपर न्यायाधीश शोएब खान की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बता दें की 5 दिसंबर 2025 की रात 19 साल के प्रेम नट और नरेश नट, वहीं 15 और 16 साल के दो नाबालिग सभी सागर के बाघराज वार्ड के निवासी हैं जो बीना के गुनगी गांव में रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे। शादी में शामिल होने के बाद वह अपने घर लौट रहे थे जहां खिमलासा थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास बाइक के ओवरटेक और टर्न लेने की बात को लेकर प्रमोद राजपूत से चारों की बहस हो गई थी।
इसी बात को लेकर चारों ने धारदार हथियार से प्रमोद राजपूत पर वार कर दिया था। जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया था। आरोपी प्रेम नट और नरेश नट घटना के बाद से ही खुरई उपजेल में बंद हैं। साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर न्यायाधीश शोएब खान की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास सात महीने पहले युवक के मर्डर का मामला सामने आया था। जिसमें खुरई के द्वितीय अपर न्यायाधीश शोएब खान की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बता दें की 5 दिसंबर 2025 की रात 19 साल के प्रेम नट और नरेश नट, वहीं 15 और 16 साल के दो नाबालिग सभी सागर के बाघराज वार्ड के निवासी हैं जो बीना के गुनगी गांव में रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे। शादी में शामिल होने के बाद वह अपने घर लौट रहे थे जहां खिमलासा थाना क्षेत्र के टांडा गांव के पास बाइक के ओवरटेक और टर्न लेने की बात को लेकर प्रमोद राजपूत से चारों की बहस हो गई थी।
इसी बात को लेकर चारों ने धारदार हथियार से प्रमोद राजपूत पर वार कर दिया था। जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया था। आरोपी प्रेम नट और नरेश नट घटना के बाद से ही खुरई उपजेल में बंद हैं। साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर न्यायाधीश शोएब खान की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
