सागर ! कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़, वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार तहसील बण्डा को शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन करने पर, कमिश्नर द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव ने निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ एवं वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार कार्यालय बण्डा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में ज्ञानचंद राय को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

निलंबन अवधि में तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ एवं वर्तमान में प्रभारी नायब तहसीलदार कार्यालय बण्डा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में ज्ञानचंद राय को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
