सागर । क्षेत्रीय परिवहन जांच दल द्वारा आज प्रातः 06 बजे से स्कूल एवं यात्री वाहनों की सघन चैकिंग की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि पारस विद्या विहार में संचालित स्कूल बस जिसका पंजीयन क. MP09FA0845 है, बिना फिटनेस के चलती पाये जाने पर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। अन्य 02 यात्री वाहन जिनके कमांक क्रमशः MP15PA0606, MP15D5988 हैं, का पंजीयन निरस्त करते हुए इनके वाहन स्वामियों को वाहन स्केप करने हेतु निर्देशित किया गया है।

एक अन्य जप्त वाहन MP20PA0507 से बकाया कर 149688/- रू. जमा कराया गया। तथा इस वाहन पर 5000/- रू. का शमन शुल्क आरोपित किया गया। चेकिंग की कार्यवाही में कुल 04 चालान बनाये गये, जिनसे 11000/- रू. शमन शुल्क तथा 149688/- रू. बकाया कर कुल राशि रू. 160688/- शासन के पक्ष में जमा कराई गई।
समस्त यात्री एवं स्कूल वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष जांच की जा रही है। सभी बस/स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने वाहनों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र रखेंगे तथा ड्राईवर एवं कंडक्टर/ हेल्पर को अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना भी सिखायेंगे।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि पारस विद्या विहार में संचालित स्कूल बस जिसका पंजीयन क. MP09FA0845 है, बिना फिटनेस के चलती पाये जाने पर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। अन्य 02 यात्री वाहन जिनके कमांक क्रमशः MP15PA0606, MP15D5988 हैं, का पंजीयन निरस्त करते हुए इनके वाहन स्वामियों को वाहन स्केप करने हेतु निर्देशित किया गया है।

एक अन्य जप्त वाहन MP20PA0507 से बकाया कर 149688/- रू. जमा कराया गया। तथा इस वाहन पर 5000/- रू. का शमन शुल्क आरोपित किया गया। चेकिंग की कार्यवाही में कुल 04 चालान बनाये गये, जिनसे 11000/- रू. शमन शुल्क तथा 149688/- रू. बकाया कर कुल राशि रू. 160688/- शासन के पक्ष में जमा कराई गई।
समस्त यात्री एवं स्कूल वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से विशेष जांच की जा रही है। सभी बस/स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने वाहनों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र रखेंगे तथा ड्राईवर एवं कंडक्टर/ हेल्पर को अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना भी सिखायेंगे।
