सागर । निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित डेयरियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना में प्लॉट आवंटित होने व सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी अपने पशुओं को वहां शिफ्ट नहीं करने वाले डेयरी संचालकों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे डेयरी संचालकों के पशु यदि नगर निगम सीमा क्षेत्र में पाए गए अथवा सड़कों पर विचरण करते हुए मिले तो संबंधित पशु मालिकों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र को पशु विचरण मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद डेयरी संचालक शहर के भीतर ही डेयरियों का संचालन कर रहे हैं, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शहर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं के विचरण से यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। नागरिकों की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों की सुविधा के लिए हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना विकसित की गई है तथा पात्र डेयरी संचालकों को वहां प्लॉट भी आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि कोई संचालक अपने पशुओं को निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित नहीं करत

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र को पशु विचरण मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद डेयरी संचालक शहर के भीतर ही डेयरियों का संचालन कर रहे हैं, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शहर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं के विचरण से यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। नागरिकों की सुरक्षा और शहर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों की सुविधा के लिए हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना विकसित की गई है तथा पात्र डेयरी संचालकों को वहां प्लॉट भी आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि कोई संचालक अपने पशुओं को निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित नहीं करत
