सागर । क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार शहर में स्कूली बसों, परबह बस एवं अन्य वाहनों की चेकिंग का अभियान जारी है । इसी क्रम में आज शहरी क्षेत्र में 32 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 12 वाहनों में फस्टएड बाॅक्स, रिफ्लेक्ट टेप, व्हीएलटीडी, अग्निशमन यंत्र, एचएसआरपी नम्बर प्लेट, चालक निर्धारित गणवेश में नहीं आदि कमियां पाये जाने पर उक्त वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 16500/- का जुर्माना वसूल किया गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
