सागर । परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा आज बालाजी आटो डील, भगवानगंज सागर में स्थित परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि परिसर में 48 पुरानी मोटरसाईकिल वाहन खड़ी हुई पाई गई।

बालाजी आटो डील के प्रो. अनुज केशरवानी से पूछा गया कि इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाईकिल वाहन क्यों खड़े है, तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन क्रय करने के उपरांत उन्हें विक्रय किया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा पुराने मोटरसाईकिल वाहन विक्रय करने हेतु ट्रेड लायसेंस प्राप्त किया गया है तो उनके द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण प्राप्त कर पुरानी वाहनों का विक्रय किया जाता है। परिवहन विभाग से उनके द्वारा कोई ट्रेड लायसेंस प्राप्त नहीं किया गया है। परिसर में स्थित बालाजी आटो डील के आफिस को चौक करने पर पाया गया की कई वाहनों के स्वामित्व अंतरण एवं फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षरित मिले है, और आवेदन फार्माे पर वाहन के चौसिस नम्बर इनवॉस किये गये है। इसके अलावा 15 मोटरसाईकिल वाहनों की एचएसआरपी नम्बर प्लेट मिली है, जो वाहनों में नहीं लगाई गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि बालाजी आटो डील के प्रो. द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी मोटरसाईकिल वाहनों को क्रय विक्रय किया जा रहा था। तत्पश्चात् पंचनामा तैयार कर 48 पुरानी मोटरसाईकिल, 15 एसएसआरपी नम्बर प्लेट, स्वामित्व अंतरण एवं फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षर किए हुए थे, उन्हें जप्त कर परिसर के मुख्य द्वार को बंद कराकर उस पर ताला लगाकर सील किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त प्रकार के पुरानी वाहन क्रय विक्रय करने वालो से यह अपील की है कि आप नियमानुसार परिवहन विभाग से ट्रेड लायसेंस प्राप्त कर ही पुरानी वाहन क्रय विक्रय करें, यदि निरीक्षण के दौरान बिना ट्रेड लायसेंस के पुराने वाहन क्रय विक्रय करते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

बालाजी आटो डील के प्रो. अनुज केशरवानी से पूछा गया कि इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाईकिल वाहन क्यों खड़े है, तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन क्रय करने के उपरांत उन्हें विक्रय किया जाता है। जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा पुराने मोटरसाईकिल वाहन विक्रय करने हेतु ट्रेड लायसेंस प्राप्त किया गया है तो उनके द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण प्राप्त कर पुरानी वाहनों का विक्रय किया जाता है। परिवहन विभाग से उनके द्वारा कोई ट्रेड लायसेंस प्राप्त नहीं किया गया है। परिसर में स्थित बालाजी आटो डील के आफिस को चौक करने पर पाया गया की कई वाहनों के स्वामित्व अंतरण एवं फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षरित मिले है, और आवेदन फार्माे पर वाहन के चौसिस नम्बर इनवॉस किये गये है। इसके अलावा 15 मोटरसाईकिल वाहनों की एचएसआरपी नम्बर प्लेट मिली है, जो वाहनों में नहीं लगाई गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि बालाजी आटो डील के प्रो. द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से पुरानी मोटरसाईकिल वाहनों को क्रय विक्रय किया जा रहा था। तत्पश्चात् पंचनामा तैयार कर 48 पुरानी मोटरसाईकिल, 15 एसएसआरपी नम्बर प्लेट, स्वामित्व अंतरण एवं फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षर किए हुए थे, उन्हें जप्त कर परिसर के मुख्य द्वार को बंद कराकर उस पर ताला लगाकर सील किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त प्रकार के पुरानी वाहन क्रय विक्रय करने वालो से यह अपील की है कि आप नियमानुसार परिवहन विभाग से ट्रेड लायसेंस प्राप्त कर ही पुरानी वाहन क्रय विक्रय करें, यदि निरीक्षण के दौरान बिना ट्रेड लायसेंस के पुराने वाहन क्रय विक्रय करते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
